🏛️ “सिर्फ एक मैसेज से देशद्रोह नहीं बनता अपराध” — इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीएनएस धारा 152 पर दी अहम व्याख्या
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक सोशल मीडिया मैसेज पोस्ट करने से बीएनएस धारा 152 का अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए कहा कि यह धारा तभी लागू होगी जब शब्द या पोस्ट वास्तव में देश की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालें।