एनपीएस सदस्यों की पेंशन प्रक्रिया होगी तेज, सीपीएओ ने जारी किए नए निर्देश
सरकार ने एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) सदस्यों की पेंशन प्रक्रिया को 30 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने संबंधित विभागों को आदेश दिया है कि वे पेंशन मामलों में अनावश्यक देरी न करें और पूरी प्रक्रिया को तेजी से ऑनलाइन निपटाएं।
पेंशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए CPAO के निर्देश:
✅ 1. 30 दिनों में पेंशन प्रक्रिया पूरी होगी
- सभी विभागों को एनपीएस सदस्यों की पेंशन प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
- इससे पेंशनर्स को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
✅ 2. सभी दस्तावेज होंगे ऑनलाइन जमा
- पेंशन आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा दी गई है।
- इससे आवेदन की ट्रैकिंग आसान होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।
✅ 3. पेंशन भुगतान आदेश (PPO) की संख्या होगी सीमित
- PPO (Pension Payment Order) की प्रतियों की संख्या को तीन से घटाकर दो किया गया है।
- इससे पेंशन प्रक्रिया सरल और सुचारु होगी।
✅ 4. पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) जैसी प्रक्रियाएं लागू करने का सुझाव
- CPAO ने कहा कि पेंशन प्रक्रिया में OPS जैसी प्रभावी प्रक्रियाओं को अपनाने की जरूरत है।
- इससे एनपीएस पेंशनर्स को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
✅ 5. विशेष टास्क फोर्स का गठन
- सभी विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है।
- इससे पेंशन प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा।
क्यों हो रही थी देरी?
सीपीएओ ने पाया कि कई वेतन और लेखा कार्यालय अब भी गलत तरीके से पेंशन मामलों को संभाल रहे हैं।
- वे तीन PPO प्रतियों के साथ अस्थायी पेंशन भुगतान आदेश जमा कर रहे थे, जबकि सिर्फ दो PPO प्रतियों की जरूरत थी।
- इसी कारण पेंशन भुगतान में अनावश्यक देरी हो रही थी।
नए निर्देशों से पेंशनर्स को होगा लाभ
🔹 तेजी से पेंशन मिलेगी।
🔹 ऑनलाइन आवेदन से पारदर्शिता बढ़ेगी।
🔹 कम दस्तावेज़ीकरण से प्रक्रिया आसान होगी।
🔹 सभी विभागों में समन्वय बढ़ेगा।
📢 सरकार ने पहले भी 18 दिसंबर 2023 को ऐसे निर्देश दिए थे, लेकिन अब इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा।
📌 क्या आपको लगता है कि ये सुधार पेंशन प्रक्रिया को बेहतर बनाएंगे? अपनी राय कमेंट में दें!
