वेतन बिल के साथ ही ,NPS का राज्यांश जुड़े, सचिव का आदेश जारी

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की NPS कटौती और अंशदान कोषागार में समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश

01 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई है। इस योजना के तहत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती और 14% राजकीय अंशदान को उनके PRAN खाते में स्थानांतरित किए जाने की व्यवस्था की गई है।

समस्या: समय पर PRAN खाते में धनराशि जमा न होना

शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई धनराशि और राजकीय अंशदान को समय पर उनके PRAN खातों में जमा करने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कई शिक्षकों और संगठनों का कहना है कि यह प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से नहीं हो रही है, जिससे उनकी पेंशन योजना प्रभावित हो रही है।

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इस मुद्दे को हल करने के लिए निदेशालय स्तर पर कई समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गईं, लेकिन अब तक सभी जनपदों में इस व्यवस्था का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है।

कोषागार में समय पर बिल प्रस्तुत करने के निर्देश

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि:

  • शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन बिल के साथ ही 10% कटौती और 14% राजकीय अंशदान का बिल भी कोषागार में समय से प्रस्तुत किया जाए।
  • प्रत्येक माह यह प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए ताकि सभी कर्मचारियों के PRAN खातों में धनराशि समय पर जमा हो।
  • यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

निष्कर्ष

शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, NPS के तहत उनकी धनराशि को समय पर PRAN खातों में स्थानांतरित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हर जनपद इस नियम का कड़ाई से अनुपालन करे, जिससे किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या न हो।

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