नई कर व्यवस्था : 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं
नई दिल्ली। सरकार ने आयकर स्लैब में बड़ा बदलाव करते हुए करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे करीब एक करोड़ अतिरिक्त करदाता कर मुक्त हो जाएंगे।
नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब
आय (रुपये में) | नया टैक्स स्लैब (%) |
---|---|
0 – 4 लाख | 0% |
4 – 8 लाख | 5% |
8 – 12 लाख | 10% |
12 – 16 लाख | 15% |
16 – 20 लाख | 20% |
20 – 24 लाख | 25% |
24 लाख से अधिक | 30% |
पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें करदाताओं को आयकर की धारा 80C और 80D के तहत विभिन्न छूट और कटौतियों का लाभ मिलता रहेगा।
अगले हफ्ते आएगा कर संशोधन बिल
सरकार जल्द ही आयकर अधिनियम संशोधन विधेयक लाने वाली है, जिससे आयकर कानून को सरल बनाया जा सके और मुकदमों की संख्या कम की जा सके।
इस तरह समझें टैक्स बचत का फायदा
आय (रुपये में) | पहले कर | अब लगेगा | बचत |
---|---|---|---|
8 लाख | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
12 लाख | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
- स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये की कटौती मिलेगी, जिससे उनकी कर-मुक्त आय 12.75 लाख रुपये हो जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई।
- मकान किराये से आय पर कर सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई।
- धारा 87A के तहत कर छूट (रिबेट) 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये की गई।
- करदाता पिछले 4 वित्तीय वर्षों का रिटर्न एक साथ फाइल कर सकते हैं।
नई कर व्यवस्था क्यों अपनाएं?
सरकार के अनुसार, 75% करदाता पहले ही नई कर व्यवस्था को अपना चुके हैं। नई व्यवस्था सरल है और छूट की अधिक संभावना प्रदान करती है।
सरकार का यह कदम देश में कर अनुपालन बढ़ाने और करदाताओं को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।