एनपीएस वात्सल्य: अब 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर छूट







एनपीएस वात्सल्य: अब 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर छूट

एनपीएस वात्सल्य: अब 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर छूट

नई दिल्ली। अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हैं और एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) वात्सल्य योजना में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने इस योजना को और आकर्षक बनाने के लिए इसमें अतिरिक्त कर छूट जोड़ दी है।

क्या है नई कर छूट?

अब एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश करने वालों को अतिरिक्त 50,000 रुपये की कर छूट मिलेगी। इसका मतलब यह है कि यदि माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे के एनपीएस वात्सल्य खाते में योगदान करते हैं, तो उन्हें आयकर कानून की धारा 80CCD (1B) के तहत यह अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी।

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कुल कर छूट कितनी मिलेगी?

  • धारा 80C के तहत पहले से उपलब्ध 1.5 लाख रुपये की कर छूट
  • धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट
  • इस तरह कुल कर छूट 2 लाख रुपये तक हो सकती है।

कौन ले सकता है इस कर छूट का लाभ?

यह ध्यान देने योग्य है कि यह लाभ केवल पुरानी कर व्यवस्था को अपनाने वालों को मिलेगा। यदि आप नई कर व्यवस्था के तहत कर भुगतान कर रहे हैं, तो इस योजना के तहत कोई कर कटौती नहीं मिलेगी।

एनपीएस वात्सल्य योजना क्यों है खास?

सरकार इस योजना के माध्यम से बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के साथ-साथ माता-पिता को सेवानिवृत्ति और आश्रित सुरक्षा के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।

न्यूनतम निवेश कितना है?

इस योजना के तहत हर साल न्यूनतम 1000 रुपये का योगदान किया जा सकता है। इससे माता-पिता को छोटे निवेश से बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार करने का अवसर मिलेगा।

निष्कर्ष

एनपीएस वात्सल्य योजना अब पहले से ज्यादा फायदेमंद हो गई है। अतिरिक्त 50,000 रुपये की कर छूट से माता-पिता को निवेश करने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। यदि आप अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं और साथ ही कर में बचत करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है।

तो देर किस बात की? आज ही एनपीएस वात्सल्य खाता खोलें और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करें!


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