इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) की नियुक्ति पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया। जानिए पूरी खबर।










इलाहाबाद हाई कोर्ट: एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति पर लें निर्णय

इलाहाबाद हाई कोर्ट: एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति पर लें निर्णय

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झांसी जिले में कार्यरत 21 याचियों को एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) पद पर नियुक्ति के संबंध में तीन दिन के भीतर प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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हाई कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने प्रमुख सचिव को एक सप्ताह के भीतर यथाशीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने विवेक तिवारी व 20 अन्य की याचिका पर दिया।

याचिका में उठाए गए मुख्य मुद्दे

  • 10 अक्टूबर 2024 के शासनादेश को रद्द करने की मांग।
  • 18 अक्टूबर को जारी नियुक्ति प्रक्रिया में याचियों को आवेदन के लिए पात्र घोषित करने की अपील।
  • त्रिस्तरीय परीक्षा के सभी चरणों में भाग लेने की अनुमति।

शासनादेश पर सवाल

बेसिक शिक्षा विभाग के 10 अक्टूबर 2024 के शासनादेश के अनुसार, तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले लगभग 4000 एआरपी को आगामी परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। याचियों ने इसे चुनौती दी है।

आगे की प्रक्रिया

कोर्ट के आदेश के बाद याचियों को तीन दिन के भीतर प्रमुख सचिव के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। सचिव को एक सप्ताह में निर्णय लेना होगा।

निष्कर्ष: हाई कोर्ट ने इस मामले में त्वरित निर्णय लेने का निर्देश देकर याचियों को राहत दी है।

अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें।


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