मदरसा छात्रवृत्ति गबन की आरोपी प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी पर रोक







मदरसा छात्रवृत्ति गबन की आरोपी प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी पर रोक

मदरसा छात्रवृत्ति गबन की आरोपी प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, राज्य सरकार से जवाब तलब

गिरफ्तारी पर रोक, राज्य सरकार को नोटिस

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा छात्रवृत्ति के 56,600 रुपये गबन के मामले में आरोपी अल्फला पब्लिक स्कूल, रशीद नगर मेरठ की प्रधानाचार्य राबिया बेगम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और विपक्षी पक्ष से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने जारी किया।

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क्या है मामला?

प्रधानाचार्य राबिया बेगम पर आरोप है कि उन्होंने छात्रवृत्ति धनराशि का नगद वितरण दिखाकर गबन किया। यह मामला आर्थिक अपराध शाखा मेरठ द्वारा दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार, यह गबन 2019 में हुआ था। पुलिस जांच अभी भी लंबित है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की है।

अधिवक्ता की दलील

याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि 2019 में दर्ज मुकदमे की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस की कार्रवाई से याची को अनावश्यक परेशानी हो रही है। इस आधार पर गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई।

न्यायालय का आदेश

न्यायालय ने मामले को विचारणीय मानते हुए याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही, राज्य सरकार और विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने मामले में सभी पक्षों से संतोषजनक उत्तर मांगा है।

गबन के मामले पर आगे की कार्रवाई

इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच जारी है। कोर्ट का अगला आदेश आने तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, यह जांच के परिणाम और अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष: इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला मदरसा छात्रवृत्ति मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम है। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है।


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