सुप्रीम कोर्ट में 68500 भर्ती मामले में रिव्यू याचिका खारिज
68500 शिक्षक भर्ती प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 30-33 कटऑफ प्रकरण पर अपनी पिछली सुनवाई में याचिका खारिज करने के बाद, आज रिव्यू याचिका को भी खारिज कर दिया है। इस फैसले ने एक बार फिर इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद को समाप्त कर दिया है।
कोर्ट का फैसला
आज दिनांक 21 जनवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट रूप से रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया।
30-33 कटऑफ प्रकरण क्या है?
68500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने एक कटऑफ मार्क्स तय किया था, जो विवाद का मुख्य बिंदु बन गया। याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती देते हुए इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन इसके बाद, पुनः रिव्यू याचिका दायर की गई, जिसे आज खारिज कर दिया गया।
भर्ती प्रक्रिया का भविष्य
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ है कि अब इस मामले में कोई और याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। 68500 भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रही कानूनी अड़चनें अब समाप्त हो गई हैं, और चयन प्रक्रिया को लागू करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
68500 शिक्षक भर्ती प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला।
30-33 कटऑफ विवाद पर रिव्यू याचिका भी खारिज।
21 जनवरी 2025 को यह मामला न्यायालय में अंतिम रूप से बंद।
निष्कर्ष
यह फैसला भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी उम्मीदवारों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब इस प्रकरण में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाएगा।
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