MDM की परिवर्तन लागत का आया RTI जवाब देखिए आदेश








सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराए जाने संबंधी जानकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराए जाने संबंधी जानकारी

प्रेषक: ऋषिकेश दूबे, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

दिनांक: 07 फरवरी, 2023

**सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध**

डा० रहबर सुलतान, निवासी जी०एल०-29, वीरांगना नगर, कानपुर रोड, झांसी (उ०प्र०)-284128 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। उक्त विषय में उनके पत्र दिनांक 04.12.2024 का संज्ञान लेते हुए, बिंदुवार जानकारी निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की गई है:

**मांगी गई जानकारी के बिंदु और उत्तर**

  • बिंदु 1: बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1236/ अरसठ-4-2022 दिनांक 07.02.2023 के अनुसार।
  • बिंदु 2: शासनादेश संख्या-1981/79-6-04-1(6)/2000 टी.सी.-8 दिनांक 08.09.2004 एवं शासनादेश संख्या-2159/79-6-2009 दिनांक 18.09.2009 के अनुसार।
  • बिंदु 3: ग्राम प्रधान के विरुद्ध बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही के संबंध में कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं है।
  • बिंदु 4: यह बिंदु बिंदु-2 में उल्लिखित शासनादेशों के अनुसार है।

उल्लिखित शासनादेश उत्तर प्रदेश मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट www.upmdm.org पर उपलब्ध हैं।

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**अपीलीय अधिकारी की जानकारी**

यदि आवेदक को दी गई सूचना से असंतोष हो, तो वे निम्नलिखित अपीलीय अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:

पदनाम: उप निदेशक, म०भो० प्रा० उ०प्र०

पता: मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, 203/09 नबीउल्लाह रोड, लखनऊ

**वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिवर्तन लागत की दरों में वृद्धि**

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन लागत की दरों में संशोधन हेतु म०भो० प्रा०/2422/2022-23 दिनांक 25-11-2022 के पत्र का संदर्भ लेते हुए, शासन द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 07-10-2022 में निर्धारित संशोधित दरों को लागू करने की अनुमति प्रदान की गई है।

संशोधित दरें निम्नलिखित हैं:

  • प्राथमिक विद्यालयों हेतु – रु० 5.45
  • उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु – रु० 8.17

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारत सरकार से संशोधित धनराशि प्राप्त होने के उपरांत भुगतान किए जाएंगे।

**अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश**

संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत संशोधित दरों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
ऋषिकेश दूबे,
विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

नोट: इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट www.upmdm.org पर जाएं।


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