संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर पुलिसकर्मियों का वेतन रोका जाएगा









संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर पुलिसकर्मियों का वेतन रोका जाएगा

संपत्ति बताने पर ही पुलिसकर्मियों को मिलेगा जनवरी माह का वेतन

स्थान: लखनऊ | संवाददाता: विशेष रिपोर्ट

संपत्ति का ब्योरा दर्ज करना अनिवार्य

उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को जनवरी माह का वेतन तभी मिलेगा जब वे अपनी
चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करेंगे।
डीजीपी मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं और
15 जनवरी तक ब्योरा दर्ज कराने का आदेश दिया है।

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नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई

डीजीपी मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों द्वारा संपत्ति का ब्योरा दर्ज करने में हो रही
लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि अगर
पुलिसकर्मी निर्धारित समय तक अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देते हैं, तो
उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत
अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, संबंधित पुलिसकर्मियों का जनवरी का वेतन भी रोक दिया जाएगा।

मुख्यालय की सख्त चेतावनी

डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है कि पुलिस विभाग में पारदर्शिता और
नियमों का पालन हो।

मुख्यालय ने यह भी हिदायत दी है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
इसके अलावा, संपत्ति का ब्योरा दर्ज करने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या में
कमी को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की गई है।

मानव संपदा पोर्टल पर ब्योरा कैसे दर्ज करें?

पुलिसकर्मी मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी संपत्तियों का विवरण दर्ज कर सकते हैं।
पोर्टल में सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद इसे सबमिट करना होगा। इस प्रक्रिया को
पूरा करना 15 जनवरी तक अनिवार्य है।

निष्कर्ष: संपत्ति का ब्योरा दर्ज करना न केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता है,
बल्कि इससे पुलिस विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।
समय पर ब्योरा न देने वाले पुलिसकर्मियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

Source: विशेष रिपोर्ट


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