शैक्षणिक सत्र 2025-26: 220 कार्यदिवस सुनिश्चित करना अनिवार्य






शैक्षणिक सत्र 2025-26: 220 कार्यदिवस सुनिश्चित करना अनिवार्य

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 220 कार्यदिवस पूरे करना अनिवार्य

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कम से कम 220 कार्यदिवस पूरे करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 19 के तहत जारी किया गया है, जो हर मान्यता प्राप्त स्कूल को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रति वर्ष कम से कम 220 कार्यदिवस हों।

WhatsApp Channel Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now

प्रमुख तिथियां और अवकाश

शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 (मंगलवार) से होगी। इस सत्र के दौरान, निम्नलिखित अवकाश और ब्रेक निर्धारित किए गए हैं:

  • ग्रीष्मावकाश: 11 मई 2025 (रविवार) से 30 जून 2025 (सोमवार) तक।
  • शिक्षकों के लिए कार्यदिवस: 28 जून 2025 से 30 जून 2025।
  • शरदावकाश: 29 सितंबर 2025 (सोमवार) से 1 अक्टूबर 2025 (बुधवार) तक।
  • शीतकालीन अवकाश: 1 जनवरी 2026 (गुरुवार) से 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) तक।

विशेष और प्रतिबंधित अवकाश

सभी स्कूलों को गजेटेड अवकाश के अतिरिक्त, 7 अवकाश (2 प्रतिबंधित और 5 विशेष) मनाने की अनुमति है। इन अवकाशों को संबंधित जोनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DDE) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

आरटीई अधिनियम 2009 का पालन

आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत, प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति वर्ष कम से कम 200 कार्यदिवस पूरे करना आवश्यक है। सभी प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूलों का वार्षिक कैलेंडर इस नियम का पूर्ण रूप से पालन करे।

यह सर्कुलर शिक्षा निदेशालय द्वारा 4 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top