नए कानून के तहत होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति









नए कानून के तहत होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति

नए कानून के तहत होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति

नई दिल्ली: केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। यह नियुक्ति प्रक्रिया पहले की परंपराओं से अलग होगी, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति पहली बार नए कानून के तहत की जाएगी।

क्या है नया कानून?

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्ते और पदावधि) अधिनियम, 2023 दिसंबर 2023 में लागू हुआ। यह कानून चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलता है।

इस कानून का पहली बार इस्तेमाल मार्च 2024 में किया गया, जब ज्ञानेश कुमार और एस.एस. संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया।

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चयन समिति में बदलाव

नए कानून के अनुसार, चयन समिति में अब शामिल हैं:

  • प्रधानमंत्री
  • एक कैबिनेट मंत्री
  • लोकसभा में विपक्ष के नेता

पहले समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) शामिल होते थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने पर विवाद बना हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। अदालत इस मामले की सुनवाई 4 फरवरी को करेगी, जो इस विवाद को हल करने में अहम भूमिका निभाएगी।

प्रभाव और भविष्य की दिशा

यह नया कानून भारत की चुनावी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। नियुक्ति प्रक्रिया पर जहां पारदर्शिता और दक्षता की उम्मीद है, वहीं इसे लेकर संतुलन और जवाबदेही की चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं।

राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद, उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति इस नए कानून के तहत होगी, जो भविष्य के लिए एक नई मिसाल कायम करेगी।

प्रकाशित: 12 जनवरी 2025

स्रोत: सरकारी कलम रिपोर्ट


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