बजट 2025-26: ईवाई इंडिया का सुझाव, करदाताओं को राहत देने के लिए घटाई जाए कर दरों की संख्या
नई दिल्ली |
आयकर छूट सीमा बढ़ाने पर विचार
सरकार 2025-26 के बजट में नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स छूट सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने पर विचार कर सकती है। यह कदम करदाताओं को राहत प्रदान करने और आर्थिक खपत को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा सकता है।
ईवाई इंडिया के प्रमुख सुझाव
अर्स्ट एंड यंग (ईवाई) इंडिया ने अपनी बजट पूर्व रिपोर्ट में सुझाव दिया कि:
- पीएफ की निकासी चरण तक स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को स्थगित करना चाहिए।
- टीडीएस दरों को सरल बनाकर तीन-चार श्रेणियों में विभाजित करना चाहिए।
- आयकर विवादों को सुलझाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना चाहिए।
- मकान किराया भत्ता (एचआरए) में 50% छूट को हैदराबाद, पुणे, बंगलूरू और अहमदाबाद जैसे शहरों तक बढ़ाना चाहिए।
कर प्रणाली में सुधार और मुकदमों में कमी
ईवाई इंडिया ने जोर दिया कि कर प्रणाली को सरल बनाना और करदाता सेवाओं में सुधार अत्यधिक आवश्यक है। लंबित कर विवादों को कम करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाए जाने चाहिए। सुरक्षित बंदरगाह जैसे अन्य विवाद निवारण विकल्पों को अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए।
खर्च और निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार के इस बजट में राजकोषीय घाटा 4.5% तक लाने, सरकारी खर्च बढ़ाने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी जोर हो सकता है।
क्रिप्टोकरेंसी के कराधान में स्पष्टता लाने की भी उम्मीद है।
आर्थिक खपत और मांग बढ़ाने की दिशा
विशेषकर निम्न आय समूहों को राहत प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत आयकर में कमी की संभावना है। इससे अर्थव्यवस्था में खपत और मांग को बढ़ावा मिलेगा।