टीजीटी 2013: कॉलेजवार नियुक्तियों रिक्तियों की हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी







टीजीटी 2013: कॉलेजवार नियुक्तियों रिक्तियों की हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी

टीजीटी 2013: कॉलेजवार नियुक्तियों रिक्तियों की हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी-2013 भर्ती में विज्ञापित पदों की संख्या और कॉलेजवार नियुक्तियों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इस मामले में नौ जनवरी को अंतिम सुनवाई की तिथि निर्धारित की है और स्पष्ट किया है कि अब कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने अमरोहा निवासी गौरव कुमार की याचिका पर दिया।

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टीजीटी-2013 भर्ती और विवाद

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज ने टीजीटी-2013 भर्ती के तहत 1167 चयनित उम्मीदवारों की सूची 2019 में जारी की थी। इनमें से 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई, जबकि 307 उम्मीदवार अब तक नियुक्ति से वंचित रह गए। इन्हीं वंचित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

कोर्ट की कार्रवाई

हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश में शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा था कि चयनित उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। शिक्षा निदेशक ने बताया कि याची की नियुक्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज का दायित्व है।

याचिका पर अंतिम सुनवाई

कोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे कॉलेजवार नियुक्तियों और रिक्तियों की पूरी जानकारी प्रस्तुत करें। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि नौ जनवरी को अंतिम सुनवाई होगी और इसके बाद मामले में कोई विलंब नहीं किया जाएगा।

यह मामला उन 307 उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो चयन सूची में शामिल होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित हैं। सभी की नजरें अब कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी हैं।


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