आयकर रिटर्न दाखिल करने का अंतिम मौका: 31 दिसंबर 2024 तक भरें विलंबित रिटर्न

**आयकर रिटर्न दाखिल करने का अंतिम मौका: 31 दिसंबर 2024 तक भरें विलंबित रिटर्न** 

यदि आप वेतनभोगी हैं और 31 जुलाई 2024 तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास **31 दिसंबर 2024** तक विलंबित रिटर्न भरने का अंतिम मौका है। हालांकि, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। 

### **विलंबित रिटर्न पर जुर्माना और शुल्क** 
आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत: 
1. यदि आपकी सालाना आय **₹5 लाख से अधिक है, तो ₹5,000 का विलंब शुल्क** लगेगा। 
2. यदि आय **₹5 लाख से कम है, तो विलंब शुल्क ₹1,000** तक सीमित रहेगा। 
3. 31 दिसंबर 2024 के बाद ITR दाखिल करने पर कुछ मामलों में **₹10,000 तक का जुर्माना** हो सकता है। 
4. वेतनभोगियों के लिए यह विलंब शुल्क अधिकतम ₹5,000 तक ही रहेगा। 

### **संशोधित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प** 
जिन करदाताओं ने समय पर ITR दाखिल कर दिया था, लेकिन उसमें कोई त्रुटि रह गई है, वे 31 दिसंबर 2024 तक **संशोधित रिटर्न (Revised Return)** दाखिल कर सकते हैं। 
– यह त्रुटियों को ठीक करने का एक अवसर है। 
– यदि सही जानकारी नहीं दी जाती, तो आयकर विभाग **जुर्माना और नोटिस जारी कर सकता है।** 

### **आईटीआर दाखिल करते समय रखें इन बातों का ध्यान** 
1. **सही विवरण:** फॉर्म में गलत जानकारी न भरें, अन्यथा विभाग ITR को खारिज कर सकता है। 
2. **सही फॉर्म चुनें:** गलत फॉर्म भरने पर आयकर निर्धारण गलत हो सकता है, जिससे जुर्माना लग सकता है। 
3. **समय पर सत्यापन:** ITR दाखिल करने के **30 दिनों के भीतर सत्यापित करना अनिवार्य** है। सत्यापन के बिना रिटर्न अमान्य माना जाएगा। 

### **विलंबित रिटर्न के नुकसान** 
– विलंबित रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता कई लाभों से वंचित हो सकते हैं। 
– रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती है। 
– अधिक ब्याज दर का भुगतान करना पड़ सकता है। 

### **करदाताओं के लिए सुझाव** 
– **समय पर रिटर्न दाखिल करें:** निर्धारित समय सीमा में ITR दाखिल करने की आदत डालें। 
**विलंबित रिटर्न भरें:** अगर आप चूक गए हैं, तो 31 दिसंबर तक जुर्माना भरकर रिटर्न जरूर दाखिल करें। 
– **सावधानी से फॉर्म भरें:** रिटर्न फाइल करते समय सही विवरण भरें और सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें। 

### **निष्कर्ष** 
31 दिसंबर 2024 अंतिम तिथि है, जब आप अपना विलंबित या संशोधित ITR भर सकते हैं। समय सीमा के बाद दाखिल करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, अपनी आय और देनदारियों की सटीक जानकारी देकर जल्द से जल्द ITR फाइल करें।

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