पेंशन आवेदन प्रक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाई

**ईपीएफओ ने उच्च वेतन पेंशन आवेदन प्रक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाई** 

**नई दिल्ली:** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए लंबित **3.1 लाख आवेदनों** के निपटारे के लिए नियोक्ताओं को **31 जनवरी 2025** तक का समय दिया है। यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि कई आवेदनों में वेतन विवरण और अन्य जानकारी अपलोड करने का कार्य अधूरा है। 



### **नियोक्ताओं को अंतिम मौका** 
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि: 
1. **नियोक्ता 31 जनवरी 2025** तक सभी लंबित आवेदनों का सत्यापन करें। 
2. ईपीएफओ द्वारा भेजे गए **4.66 लाख से अधिक मामलों** में अतिरिक्त जानकारी को **15 जनवरी 2025** तक अपलोड करें। 
3. यह कदम सुनिश्चित करेगा कि **पेंशन लाभार्थियों** को उनकी पेंशन प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। 



### **लंबित आवेदन: एक बड़ी चुनौती** 
– **3.1 लाख आवेदन** अभी भी नियोक्ताओं के पास सत्यापन के लिए लंबित हैं। 
– कई मामलों में, वेतन विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं, जिससे प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है। 
– ईपीएफओ ने इन लंबित आवेदनों को प्राथमिकता देने के लिए नियोक्ताओं को यह **अंतिम मौका** दिया है। 



### **क्लेम की रकम के लिए ई-वॉलेट सुविधा** 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और इम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ईएसआईसी) के सदस्य अब जल्द ही **ई-वॉलेट के माध्यम से अपने क्लेम की रकम** का उपयोग कर सकेंगे। 
– **केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** की सचिव सुमिता दावरा ने कहा कि यह सुविधा **पारदर्शिता और सरलता** सुनिश्चित करने के लिए लाई जा रही है। 
– ई-वॉलेट से पीएफ खाताधारक सीधे अपने फंड का इस्तेमाल दैनिक खर्चों के लिए कर सकेंगे। 



### **सरकार का उद्देश्य** 
यह कदम न केवल लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करेगा, बल्कि: 
1. **डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देगा।** 
2. कर्मचारियों और पेंशनधारकों को **तेजी से सेवाएं** प्रदान करेगा। 
3. **ई-वॉलेट** जैसी नई तकनीक के माध्यम से वित्तीय पहुंच को आसान बनाएगा। 



### **निष्कर्ष** 
ईपीएफओ की यह पहल लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत लेकर आई है। 
**”पेंशन और पीएफ दावों का शीघ्र निपटारा करना सरकार की प्राथमिकता है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म इसे और प्रभावी बनाएंगे।”** 

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