# **सरकारी संस्थाओं में पत्रकारों के प्रवेश और अभिलेख निरीक्षण के निर्देश**
उत्तर प्रदेश सरकार ने **पत्र संख्या 4440/2024-25 दिनांक 29.11.2024** के माध्यम से सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थाओं में **मान्यता प्राप्त और अन्य पत्रकारों के प्रवेश और अभिलेख निरीक्षण** से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश सरकारी कार्यों की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।
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## **मुख्य निर्देश**
### **1. पूर्व अनुमति अनिवार्य**
किसी भी **पत्रकार को सरकारी/अर्ध सरकारी संस्था में प्रवेश** करने के लिए संस्था के **प्रमुख या उनके द्वारा नामित सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति** लेनी अनिवार्य है। बिना अनुमति के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
### **2. अभिलेख निरीक्षण के लिए सहमति आवश्यक**
यदि पत्रकार को अनुमति देकर संस्था में प्रवेश दिया गया है, तो वह संस्था के **प्रमुख की सहमति** के बिना किसी सरकारी अभिलेख का **निरीक्षण या परीक्षण** नहीं कर सकता।
– यह प्रावधान सरकारी गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
### **3. मान्यता प्राप्त पहचान पत्र आवश्यक**
सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थाओं में प्रवेश के लिए पत्रकारों को **सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार** द्वारा जारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
– इसमें मान्यता प्राप्त पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, या किसी समाचार पत्र/न्यूज चैनल से जुड़े पत्रकारों के लिए **सम्पादक या ब्यूरोचीफ द्वारा प्रमाणित पहचान पत्र** होना भी अनिवार्य है।
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## **उद्देश्य और महत्व**
यह दिशा-निर्देश सरकारी संस्थाओं के कार्यों की **पारदर्शिता और गोपनीयता** बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं।
– इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी अभिलेखों और संस्थाओं की कार्यवाही में **बिना अनुमति हस्तक्षेप** न हो।
– इसके साथ ही, यह नियम जिम्मेदार पत्रकारिता को प्रोत्साहन देता है।
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## **निष्कर्ष**
सरकार द्वारा जारी यह निर्देश संस्थाओं के कामकाज को सुव्यवस्थित बनाए रखने और पत्रकारिता के मानकों को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। सभी पत्रकारों से अपील है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करें और सरकारी कार्यों में सहयोग प्रदान करें।