*जरूर पढ़ें: शिक्षा विभाग में अवकाश नियमावली: एक ही आर्टिकल में सब : एक विस्तृत जानकारी सारी छुट्टियों का विवरण  जानकारी जुटाए ।।*

# **शिक्षा विभाग में अवकाश नियमावली: एक विस्तृत जानकारी**

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और संविदा पर कार्यरत शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के लिए **अवकाश नियमावली** और उनके **स्वीकृति प्राधिकारी** का निर्धारण किया गया है। यह नियमावली कर्मचारियों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देने के साथ ही अवकाश प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए बनाई गई है। 

—*अवकाश के प्रकार और अनुमन्य अवधि** 
विभाग में विभिन्न प्रकार के अवकाश प्रदान किए जाते हैं, जिनकी अवधि और अनुमोदन प्रक्रिया भिन्न होती है। नीचे प्रत्येक अवकाश का विवरण दिया गया है: 

1. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)** 
– **अवधि**: 
  – शिक्षामित्र: **11 दिवस प्रति संविदा वर्ष।** 
  – अंशकालिक अनुदेशक: **10 दिवस प्रति संविदा वर्ष।** 
  – अन्य सभी कर्मचारी: **14 दिवस प्रति कैलेंडर वर्ष।** 


स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी**: 


  – **4 दिवस तक**: प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक। 
  – **4 दिवस से अधिक**: खंड शिक्षा अधिकारी। 



*2. चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश (Medical Leave)** 
– **अवधि**: 
  – सेवाकाल में **12 माह पूर्ण वेतन पर।** 
  – **6 माह अर्धवेतन** पर। 

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– **स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी**: 
  – **42 दिवस तक**: खंड शिक्षा अधिकारी। 
  – **42 दिवस से अधिक**: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। 



### **3. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)** 


**अवधि**: 
  – महिला कार्मिकों के लिए **180 दिवस**, सेवाकाल में दो बार। 


-*स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी**: 
  – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। 



### **4. गर्भपात अवकाश (Miscarriage Leave)** 


– **अवधि**: 


  – महिला कार्मिकों के लिए **42 दिवस प्रति गर्भपात/गर्भस्राव।** 


**स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी**: 
  – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। 



### **5. बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave)** 
– **अवधि**: 
  – महिला कार्मिकों के लिए सेवाकाल में **2 वर्ष।** 
– **स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी**: 
  – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। 



### **6. अर्जित / उपार्जित अवकाश (Earned Leave)** 
**अवधि**: 
  – सभी कार्मिकों के लिए **1 दिवस प्रति सेवावर्ष।** 



### **7. असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave)** 
– **अवधि**: 
  – सभी कार्मिकों के लिए **31 दिवस प्रति सेवावर्ष।** 
  – सेवाकाल में अधिकतम **5 वर्ष।** 
– **स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी**: 
  – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। 



## **अवकाश प्रक्रिया में पारदर्शिता** 
अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए प्राधिकरण का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। सभी कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संबंधित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। 



## **महत्वपूर्ण निर्देश** 
– अवकाश का उपयोग केवल **नियमों के तहत** किया जा सकता है। 
– अवकाश लेने से पहले **संबंधित प्राधिकारी से स्वीकृति** लेना अनिवार्य है। 
– महिला कार्मिकों को **मातृत्व और बाल्य देखभाल अवकाश** में प्राथमिकता दी गई है। 



**शिक्षा विभाग की यह अवकाश नीति** कर्मचारियों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक संतुलन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कर्मचारियों को कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी।

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