**ईपीएफओ पेंशन में बड़ा बदलाव: मृत्यु के बाद बच्चों को मिलेगी पेंशन फंड की राशि**
**नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता।**
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना को और अधिक आकर्षक और लाभकारी बनाने के लिए बड़े सुधार प्रस्तावित किए जा रहे हैं। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफ पेंशनधारकों और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई अहम बदलावों पर विचार किया है। इनमें **पेंशनधारी और उनके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड की बची राशि बच्चों को देने** का प्रावधान भी शामिल है।
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### **पेंशन में सुधार: सदस्यों की दुविधा होगी समाप्त**
ईपीएफओ सदस्यों में एक बड़ी चिंता यह थी कि उनकी मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि का क्या होगा। श्रम मंत्रालय ने इस दुविधा को खत्म करने की दिशा में कदम उठाया है।
– पेंशनधारक की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन उनके जीवनसाथी को दी जाएगी।
– यदि पति-पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो **पेंशन फंड की बची हुई राशि उनके बच्चों या नामित आश्रितों को स्थानांतरित** की जाएगी।
मंत्रालय का मानना है कि यह बदलाव ईपीएस-1995 योजना को और अधिक आकर्षक बनाएगा और सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
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### **लंबी सेवा के बावजूद कम पेंशन होगी तर्कसंगत**
ईपीएफओ के तहत लंबे समय तक सेवा करने वाले कई कर्मचारियों को वर्तमान में कम पेंशन मिल रही है।
– **न्यूनतम पेंशन राशि**: वर्तमान में ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है। इसे सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
– लंबी सेवा अवधि को **पेंशन निर्धारण का महत्वपूर्ण कारक** बनाया जाएगा, जिससे पेंशन राशि को तर्कसंगत बनाया जा सके।
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### **उच्च पेंशन का विकल्प भी मिलेगा**
ईपीएस-1995 योजना के तहत उच्च पेंशन का विकल्प भी प्रस्तावित है। इसके तहत,
– सदस्य अपने ईपीएस फंड में **अधिक योगदान** कर सकते हैं।
– यह उन सदस्यों के लिए फायदेमंद होगा जो अपनी सेवा के दौरान पेंशन राशि बढ़ाने की इच्छा रखते हैं।
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### **बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पारित**
लोकसभा में मंगलवार को **बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024** पारित किया गया। इसके तहत खाताधारकों को अपने खाते में अधिकतम **चार नॉमिनी जोड़ने की अनुमति** दी गई है।
– यह प्रावधान बैंक खातों के अलावा लॉकर और अन्य बैंकिंग सेवाओं पर भी लागू होगा।
– कोविड-19 के दौरान बड़ी संख्या में खाताधारकों की मृत्यु के बाद कानूनी विवाद बढ़ने के चलते इस बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई थी।
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### **पेंशन फंड में पारदर्शिता और विश्वास**
श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पेंशन फंड की राशि पूरी तरह से उसके सदस्यों की संपत्ति है।
– पेंशनधारक को उनके **पेंशन फंड के पूर्ण अधिकार** मिलेंगे।
– यह सुधार सदस्यों और उनके परिवारों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
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### **निष्कर्ष**
ईपीएफओ पेंशन में यह प्रस्तावित सुधार न केवल कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे, बल्कि पेंशन योजना को अधिक लोकप्रिय और भरोसेमंद बनाएंगे।
– श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ इन सुधारों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
– पेंशन और बैंकिंग कानूनों में इन बदलावों से देश में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
