एमडीएम में अनियमितता पर कार्रवाई के दायरे में आएंगे प्रधान

शाहजहांपुर। परिषदीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन में अक्सर अनियमितता मिलने पर अब प्रधान पर भी कार्रवाई होगी।

जिले में 2718 परिषदीय विद्यालय हैं, जिनमें अध्ययनरत 3.10 लाख से अधिक छात्र- छात्राओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। प्रतिदिन मैन्यू के हिसाब से गुणवत्ता पूर्ण भोजन तैयार कराने के निर्देश हैं। इसकी मॉनीटरिंग भी होती है। इसके बाद भी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को अच्छा भोजन नहीं मिलने की शिकायतें आती है, जिसका संज्ञान शासन ने लिया है।

मध्याह्न भोजन में अनियमितता की शिकायत मिलने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ ही प्रधान

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जांच में आरोप सिद्ध होने पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान

को भी कार्रवाई के दायरे में लेने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में आरोप सिद्ध होने पर पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रधान पर भी कार्रवाई होगी।

एमडीएम में अनियमितता की शिकायत पर जांच कराई जाती है। प्रधान की संलिप्तता की शिकायत पर डीपीआरओ को लिखा जाता है, जिनकी ओर से नोटिस जारी कर 15 दिन में जबाव मांगा जाता है। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कार्रवाई होती है। बीएसए दिव्या गुप्ता ने बताया कि कार्रवाई का प्रावधान पहले से है।

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