विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee – SMC) एक ऐसी समिति है, जो विद्यालय के विकास, प्रबंधन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाई जाती है। इसका उद्देश्य विद्यालय के छात्रों को बेहतर शिक्षा वातावरण देना है। यहां पुनर्गठन की SOP (Standard Operating Procedure), प्रक्रिया और सदस्यों की अहर्ताओं के बारे में जानकारी दी गई है।
अति महत्वपूर्ण
समस्त BSAs/BEOs/जिला समन्वयक (सामु0सह0/प्रभारी) कृपया ध्यान दें
संलग्न शासनादेश संख्या 34/2024/I/795922/2024-68-5099/462/2024, दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के क्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति का पुर्नगठन किया जाना हैI शैक्षिक सत्र 2022-23 में गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दिनांक: 30 नवम्बर, 2024 को समाप्त हो रहा है। उक्त समिति के स्थान पर विद्यालय में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों के पुर्नगठन का कार्य दिनांकः 01 नवम्बर, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 तक की अवधि में कराए जाने के निर्देश दिए गए है, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबन्ध समिति दिनांकः 01 दिसम्बर, 2024 से क्रियाशील हो सके।
अतः शासनादेश के निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में नवीन प्रबन्ध समिति का गठन कराना सुनिश्चित करें ।
आज्ञा से
महानिदेशक
स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश
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https://drive.google.com/file/d/1WG8sCfsEA3EFORLpA3HAOpZK0i-lE3GX/view?usp=drivesdk विद्यालय प्रबंधन समिति की विस्तृत चर्चा, देखें
🚩 बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की विस्तृत चर्चा, pdf में डाउनलोड करें⏬
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