प्रयागराज में हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को सम्मानजनक गुजारा भत्ता न दिए जाने के मुद्दे पर दाखिल अवमानना याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई का निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की अदालत में यह मामला वाराणसी के विवेकानंद द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर आधारित है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी के अनुसार, 2023 में शिक्षामित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की थी। उस समय न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया था कि शिक्षामित्रों के लिए वित्तीय आधार पर एक सम्मानजनक भत्ता निर्धारित करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए। आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई, जिस पर आज सुनवाई होगी।
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