चयनित विद्यालय—500+ नामांकन व पर्याप्त भूमि पर प्रस्तावित सुविधाएँ

📣 **महानिदेशक, स्कूल शिक्षा — निर्देश और चयन पर महत्वपूर्ण सूचना**

दिनांक: 06 नवंबर, 2025 | पत्रांक: 5407 / 2025–26

यह सूचना उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक हिदायत का सार है।
विषय: 500 से अधिक नामांकन वाले तथा पर्याप्त भूमि उपलब्धता वाले परिसदीय विद्यालयों के चयन हेतु आवश्यक
संरचनात्मक सुविधाओं के प्रस्ताव भेजने के संबंध में। 🏫📑

🧭 उद्देश्य (Why?)

उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन विद्यालयों में 500 या उससे अधिक छात्र-छात्राएँ नामांकित हैं,
वहाँ आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण **शैक्षिक वातावरण** तथा आवश्यक संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।
जिन विद्यालयों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी ताकि स्थायी सुविधाएँ स्थापित की जा सकें। 🌱✨

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📌 किन-किन विद्यालयों को चुना जाएगा (Selection Criteria)

  • नामांकन: जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 500 या उससे अधिक है।
  • पर्याप्त भूमि: विद्यालय परिसर में सुविधाएँ बनाए जाने के लिए पर्याप्त खुली भूमि उपलब्ध हो।
  • भूमि का स्वामित्व: भूमि का स्वामित्व बेसिक शिक्षा विभाग/राज्य सरकार के नाम पर होना आवश्यक है।
  • भू-समतल एवं निर्माण के योग्य भूमि: चुनी जाने वाली भूमि समतल एवं निर्माण हेतु उपयुक्त हो।
  • विवाद-मुक्त भूमि: भूमि पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए।
  • भौगोलिक प्राथमिकता: ब्लॉक मुख्यालय/सुगम पहुँच वाले क्षेत्र तथा क्लस्टर लाभ वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

🏗️ प्रस्तावित संरचनात्मक सुविधाएँ (अनिवार्य)

नीचे उन 08 प्रमुख संरचनात्मक सुविधाओं का विवरण है, जिन्हें चयनित विद्यालयों में बनाए जाने का प्रस्ताव भेजना है। प्रत्येक सुविधा के साथ न्यूनतम आवश्यक भूमि (मीटर में) व टिप्पणी दी गई है।

क्र.सं. प्रस्तावित सुविधा न्यूनतम आवश्यक भूमि (मीटर में) टिप्पणी
1 स्टाफ रूम 12.0 x 10.00 15–20 शिक्षकों हेतु शौचालय/भोजनालय सहित सुविधाजनक स्थान। 👩‍🏫👨‍🏫
2 पुस्तकालय कक्ष 14.50 x 10.50 पुस्तकें, अटलानि/पठन क्षेत्र सहित—शिक्षार्थियों का पढ़ने का केन्द्र। 📚
3 क्लब रूम
(साहित्यिक/विज्ञान/कला क्लब हेतु)
14.50 x 10.50 विद्यार्थियों के समूह-कार्य एवं क्रिएटिव एक्टिविटी हेतु। 🎨🔬
4 बहुउद्देशीय हॉल
(Multipurpose Hall)
22.50 x 15.00 सभाएँ, प्रशिक्षण, सांस्कृतिक गतिविधियाँ व सम्मेलनों के लिये। 🎭🎤
5 एमडीएम/भोजन शेड (Mid-Day Meal) 20.00 x 11.50 100 बच्चों को एक साथ सुरक्षित एवं स्वच्छ भोजन वितरण हेतु। 🍽️
6 आईसीटी/सीटीओ लैब हेतु कक्ष 14.50 x 10.50 15–20 कंप्यूटर्स की व्यवस्था हेतु—डिजिटल शिक्षा के लिए अनिवार्य। 💻🖥️
7 साइकिल स्टैंड 15.00 x 7.00 (For one unit for 50 cycle) न्यूनतम 50 साइकिलों के सुरक्षित स्टैंड हेतु। 🚴‍♀️🚴‍♂️
8 “लर्निंग बाय डूइंग” रूम / गतिविधि कक्षा 14.50 x 10.50 विज्ञान प्रयोग, कला, व्यावहारिक गतिविधियों हेतु—हाथों-पर कार्य करने का स्थान। 🧪🎨

🔎 चयन करते समय विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु

  1. विद्यालय के निरीक्षण के दौरान ऊपरोक्‍त 08 अवस्थापना सुविधाएँ और उपलब्ध भूमि के आधार पर ही चयन किया जाएगा।
  2. चयन हेतु भूमि का नामांकन बेसिक शिक्षा विभाग / राज्य सरकार के नाम पर होना चाहिए।
  3. चयनित विद्यालय में भूमि समतल व निर्माण योग्य हो।
  4. विद्यालय में उपलब्ध भूमि पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए।
  5. चयन प्राथमिकता उनके ब्लॉक मुख्यालय/सुगम पहुँच वाले क्षेत्र के विद्यालयों को दी जाएगी।
  6. भौगोलिक स्थिति ऐसी हो जहाँ अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके (Cluster Benefit)।

🗓️ समय सीमाएँ और कार्यवाही

उपरोक्त संदर्भ में, आपको अनुरोध किया जाता है कि जिला स्तर पर निर्धारित प्रारूप (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार आवश्यक पुष्टि-पत्र व प्रस्ताव कार्यालय को 15 नवम्बर, 2025 तक प्रेषित किए जाएँ। ⏳📝

✅ अपेक्षित प्रभाव

इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से न केवल आधारभूत संरचनाएँ मजबूत होंगी, बल्कि अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण,
नवोन्मेषी एवं प्रेरणादायी शैक्षिक वातावरण तैयार करने में सहायता मिलेगी — जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य के अनुरूप है। 🌟📘


प्रेषक: महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश

(हस्ताक्षरित)

नाम: मोनिका रानी

पद: महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

प्रति (सूचना हेतु):

  • उपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग
  • मुख्य विकास अधिकारी—समस्त जनपद
  • शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिविर कार्यालय, निशातगंज, लखनऊ
  • मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल
  • जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद

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