📰 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा छूट पर राज्य सरकार से जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक (एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025) में आयु सीमा छूट देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस संबंध में अगली सुनवाई 19 नवंबर 2025 को तय की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने फैजाबाद निवासी इंद्र कुमार पाठक व दो अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया।
मामला क्या है❓
- लोक सेवा आयोग ने 28 जुलाई 2025 को भर्ती विज्ञापन जारी किया था।
- इसमें अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है।
- याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि पिछली भर्ती 2018 में आई थी और अब 7 साल बाद भर्ती निकली है।
- इस बीच बहुत से अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं।
- इसलिए कम से कम 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए।
पक्षकारों की दलीलें ⚖️
- याचिकाकर्ताओं का तर्क – लंबे अंतराल के कारण हजारों युवा परीक्षा से बाहर हो गए हैं, इसलिए आयु सीमा में राहत दी जानी चाहिए।
- राज्य सरकार/आयोग की ओर से – याचिका का विरोध किया गया और जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा गया।
👉 अब कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट जवाब तलब किया है कि क्या आयु सीमा में छूट दी जाएगी या नहीं।