📰 इलाहाबाद हाईकोर्ट में टीजीटी विज्ञान पद की योग्यता पर विवाद, राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश

📰 इलाहाबाद हाईकोर्ट में टीजीटी विज्ञान पद की योग्यता पर विवाद, राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश

📍 प्रयागराज – प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) विज्ञान पद की योग्यता को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

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⚖️ क्या है मामला?

  • प्रदेश सरकार के 22 अप्रैल 2024 के सर्कुलर में टीजीटी विज्ञान पद के लिए केवल भौतिकी (Physics) और रसायन (Chemistry) को अनिवार्य विषय माना गया है।
  • इस नियम के खिलाफ हेमंत कुमार, राज बहादुर सिंह, विवेक कुमार और अब्दुल कादिर अंसारी ने याचिका दाखिल की है।
  • याचिकाकर्ता वनस्पति विज्ञान (Botany) और प्राणी विज्ञान (Zoology) विषय से स्नातक हैं।

🙋 याचिकाकर्ताओं की मांग

👉 टीजीटी विज्ञान की योग्यता में जीव विज्ञान (Biology) को भी शामिल किया जाए।
👉 केवल भौतिकी और रसायन को आधार बनाना असंवैधानिक घोषित किया जाए।
👉 जीव विज्ञान विषय वालों को भी टीजीटी विज्ञान पद पर आवेदन की अनुमति मिले।


📌 वर्तमान स्थिति

  • कोर्ट ने फिलहाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
  • अब 22 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी।

📖 यह मामला उन अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम है जो जीव विज्ञान विषय से स्नातक हैं और टीजीटी विज्ञान पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। अगर कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है तो हजारों अभ्यर्थियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं।


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