एसएससी ने दी कड़ी चेतावनी: प्रश्नपत्रों की चर्चा या लीक पर होगी जेल और भारी जुर्माना! ⚠️📜
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सोशल मीडिया पर परीक्षा प्रश्नपत्रों की चर्चा, विश्लेषण या प्रसार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (PEA Act, 2024) के तहत ऐसा करना अब गंभीर अपराध माना जाएगा।
क्या है नया नियम?
- धारा-3: प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी या उसके किसी भी हिस्से का बिना अनुमति लीक, शेयर या प्रसार प्रतिबंधित।
- धारा-9: अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय।
- धारा-10: दोषी पाए जाने पर 3 से 5 वर्ष की जेल और ₹10 लाख तक जुर्माना।
सेवा प्रदाता/संस्थाओं के लिए:
- एक करोड़ रुपये तक जुर्माना
- भविष्य की परीक्षाओं से अयोग्यता
- लागत की वसूली और संगठित अपराध के तहत 5–10 वर्ष की कैद
कौन फंसेगा इस दायरे में?
- यूट्यूबर्स, कोचिंग संस्थान, टेलीग्राम चैनल
- सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
- व्यक्तिगत कंटेंट क्रिएटर
एसएससी का दावा: छात्रों को मनपसंद केंद्र मिले
- सीजीएल परीक्षा 2025 (टियर-1): 12–26 सितंबर, 129 शहरों के 260 केंद्रों पर
- 28,14,604 उम्मीदवार पंजीकृत
- 93% को उनकी पसंद के पहले तीन विकल्पों में से केंद्र मिला
- शेष उम्मीदवारों को औसतन 168 किमी दूर केंद्र आवंटित
इसका मतलब छात्रों के लिए क्या है?
अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर:
- पेपर डिस्कशन, एनालिसिस, क्वेश्चन-आंसर लीक, या सॉल्विंग सेशन = अपराध!
- यहां तक कि पेपर खत्म होने के बाद भी बिना अनुमति चर्चा खतरनाक।
Sarkari Kalam की राय:
यह कदम परीक्षा में पारदर्शिता और नकल माफियाओं पर अंकुश के लिए सही दिशा में है, लेकिन सच्चे अभ्यर्थियों और शिक्षकों को जागरूक रहना होगा।
क्या आप चाहेंगे कि मैं इस खबर के लिए:
- एक इन्फोग्राफिक (कितनी सजा, कितना जुर्माना, कौन फंसेगा) बनाऊं?
- इसे स्टूडेंट-फ्रेंडली भाषा में कन्वर्ट करके टेलीग्राम/सोशल मीडिया पोस्ट स्टाइल में तैयार कर दूं?
- या फिर SSC परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए “क्या करें और क्या न करें” गाइड बनाऊं?
आप कौन सा फॉर्मेट चाहेंगे?