अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के आयात शुल्क पर लगाई रोक! भारत समेत कई देशों को राहत की उम्मीद 🌎
अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए आयात शुल्क (टैरिफ) को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप को सभी देशों पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं था। ऐसे अधिकांश शुल्क गैर-कानूनी करार दिए गए हैं।
कोर्ट का फैसला क्या कहता है? ⚖️
- अदालत ने 7-4 के बहुमत से निर्णय दिया।
- कोर्ट ने कहा, “राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दुनिया पर टैक्स लगाना उचित नहीं है।”
- हालांकि, टैरिफ को तुरंत खत्म नहीं किया गया ताकि अमेरिकी प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।
ट्रंप की प्रतिक्रिया 😡
- डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को गलत बताया और कहा कि यदि यह बरकरार रहा तो “अमेरिका तबाह हो जाएगा, 1929 जैसी महामंदी आ जाएगी।”
- व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने दावा किया कि ट्रंप की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी थी।
भारत के लिए क्या मायने हैं? 🇮🇳
- भारत समेत कई देशों पर लगाए गए इन टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में निर्यात महंगा हो गया था।
- इस फैसले से भारतीय निर्यातकों को संभावित राहत मिल सकती है, खासकर स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में।
यूक्रेन-भारत तेल व्यापार में उछाल ⛽
- कीव स्थित तेल विश्लेषण फर्म नैफ्टोरिनोक के मुताबिक, जुलाई में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा तेल भारत से खरीदा।
- भारत का डीजल आयात में योगदान 15.5% रहा।
- जुलाई में भारत से प्रतिदिन 2700 टन डीजल भेजा गया।
सरकार की दलील 💰
- अमेरिकी सरकार का कहना है कि टैरिफ हटने से अरबों डॉलर लौटाने पड़ेंगे।
- जुलाई तक 159 अरब डॉलर की वसूली हो चुकी है, जो पिछले वर्ष से दोगुनी है।
निष्कर्ष
अमेरिकी अदालत के इस फैसले से वैश्विक व्यापार समीकरण बदल सकते हैं। भारत जैसे देशों को जहां राहत मिल सकती है, वहीं अमेरिका के सामने चुनौती होगी कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पलटवा पाए या नहीं।