20 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर अब लगेगा नया शुल्क – जानिए नया नियम
सरकार ने Central Motor Vehicles Rules, 1989 में बदलाव करते हुए पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण (Renewal of Registration) के नियम और शुल्क को अपडेट कर दिया है। नया नियम 20 अगस्त 2025 से लागू हो गया है।
क्या बदला है?
पहले 15 साल के बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण होता था। अब सरकार ने इसे दो हिस्सों में बाँट दिया है:
- 15 से 20 साल पुराने वाहन – इनके लिए पुरानी प्रक्रिया ही चलेगी।
- 20 साल से ज़्यादा पुराने वाहन – इनके लिए नया शुल्क तय किया गया है।
नया शुल्क कितना होगा?
यदि आपका वाहन 20 साल से पुराना है, तो रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए अब ये फीस देनी होगी:
- हैंडिकैप वाहन (Invalid Carriage): ₹100
- मोटरसाइकिल: ₹2,000
- तीन-पहिया/क्वाड्रिसाइकिल: ₹5,000
- लाइट मोटर व्हीकल (कार/जीप आदि): ₹10,000
- इम्पोर्टेड टू/थ्री व्हीलर: ₹20,000
- इम्पोर्टेड फोर-व्हीलर या उससे बड़े वाहन: ₹80,000
- अन्य वाहन: ₹12,000
नोट: इन सभी शुल्कों में GST शामिल नहीं है, यानी GST अलग से देना होगा।
यह बदलाव क्यों किया गया?
सरकार का मानना है कि पुराने वाहन ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और सड़कों पर सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। ज्यादा शुल्क लगाकर लोगों को पुराने वाहन हटाने या स्क्रैप पॉलिसी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
आपके लिए इसका मतलब क्या है?
- अगर आपका वाहन 20 साल से कम पुराना है, तो चिंता की जरूरत नहीं – पुरानी फीस ही लगेगी।
- अगर आपका वाहन 20 साल से पुराना है, तो नया शुल्क लागू होगा।
- स्क्रैपिंग पॉलिसी अपनाकर आप इन भारी शुल्कों से बच सकते हैं।