सीतापुर स्कूल पेयरिंग मामले में हाईकोर्ट का आदेश: यथास्थिति बरकरार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्कूलों की पेयरिंग को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई।
याची पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने बताया कि अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि जिन स्कूलों की दूरी एक किलोमीटर से कम है और जिनमें 50 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, उनकी पेयरिंग नहीं की जाएगी।
मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने इस संबंध में पारित आदेश को रिकॉर्ड पर लाने के लिए सरकार को निर्देशित किया है।
इस मामले की अगली सुनवाई तय समय पर होगी।