मृत सरकारी कर्मचारियों की बेटियों को भी मिलेगा पारिवारिक पेंशन का हक – केंद्र सरकार का बड़ा फैसला 📰
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मृत सरकारी कर्मचारियों या पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों को भी पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का अधिकार मिलेगा। यह फैसला उन बेटियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जो अपने पिता के निधन के बाद आर्थिक रूप से असहाय हो जाती हैं।
क्या कहा सरकार ने?
लोकसभा में बुधवार को एक लिखित जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 और 26 अक्टूबर 2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत, यदि बेटी अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा है, तो उसकी बारी आने पर उसे पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
किन्हें होगा फायदा?
- अविवाहित बेटियां
- तलाकशुदा बेटियां
- विधवा बेटियां
इन सभी श्रेणियों की बेटियों को, जब उनकी बारी आएगी, पारिवारिक पेंशन दी जाएगी।
रेलवे और रक्षा कर्मचारियों के लिए भी समान नियम
जितेंद्र सिंह ने बताया कि यही प्रावधान रेलवे और रक्षा कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए भी लागू होंगे, हालांकि उनके लिए अलग-अलग नियमावली बनाई गई है।
इसका असर क्या होगा?
यह फैसला उन परिवारों के लिए सहारा बनेगा जहां बेटियां सामाजिक या वैवाहिक परिस्थितियों के कारण अकेली पड़ जाती हैं। पेंशन से उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी और वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगी।
