सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों/महासंघों के पदाधिकारियों को “विशेष आकस्मिक अवकाश” दिए जाने के संबंध में 5 नवम्बर 2015

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📝 सरकारी कर्मचारियों के यूनियन पदाधिकारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश: शासनादेश 2015

📅 दिनांक: 5 नवम्बर 2015
📍 जारीकर्ता: राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
🔖 संदर्भ: शासनादेश संख्या – 283/का-4-7-ई.एम.-1981, दिनांक 20.05.1983 (अब भी प्रभावी)


🧾 मुख्य बिंदु:

  1. अध्यक्ष व सचिव को
    👉 1 वर्ष में अधिकतम 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकता है, बशर्ते यह अवकाश संघ से संबंधित कार्य हेतु लिया गया हो।
  2. कार्यकारिणी सदस्य (अधिकतम 5) को –
    👉 1 वर्ष में अधिकतम 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है, यदि वे बाहर से बैठक में भाग लेने आए हों।
  3. स्थानीय (meeting venue पर रहने वाले) सदस्यों को यह विशेष अवकाश नहीं मिलेगा।
  4. 2 वर्षों से अधिक समय से चुनाव न कराने वाले संगठनों के पदाधिकारियों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी।
  5. 📌 यह विशेष अवकाश सामान्य आकस्मिक अवकाश में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी यह अलग से मान्य होगा।
  6. 📝 अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र में यह विवरण देना आवश्यक होगा:
    • संघ का नाम
    • मान्यता प्राप्त है या नहीं
    • पद का नाम
    • अवकाश का उद्देश्य (संघ कार्य से जुड़ा)

📣 महत्वपूर्ण निर्देश:

  • सभी विभागीय प्रमुखों से अपेक्षा की गई है कि वे इस शासनादेश के प्रावधानों की जानकारी अपने अधीनस्थ मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों को दें।
  • यह सुनिश्चित करें कि केवल उपयुक्त पात्रता वाले पदाधिकारियों को ही विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाए।

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