) जो सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों/परिसंघों/महासंघों के पदाधिकारियों को “विशेष आकस्मिक अवकाश” दिए जाने के संबंध में
📝 सरकारी कर्मचारियों के यूनियन पदाधिकारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश: शासनादेश 2015
📅 दिनांक: 5 नवम्बर 2015
📍 जारीकर्ता: राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
🔖 संदर्भ: शासनादेश संख्या – 283/का-4-7-ई.एम.-1981, दिनांक 20.05.1983 (अब भी प्रभावी)
🧾 मुख्य बिंदु:
- ✅ अध्यक्ष व सचिव को –
👉 1 वर्ष में अधिकतम 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकता है, बशर्ते यह अवकाश संघ से संबंधित कार्य हेतु लिया गया हो। - ✅ कार्यकारिणी सदस्य (अधिकतम 5) को –
👉 1 वर्ष में अधिकतम 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है, यदि वे बाहर से बैठक में भाग लेने आए हों। - ❌ स्थानीय (meeting venue पर रहने वाले) सदस्यों को यह विशेष अवकाश नहीं मिलेगा।
- ❌ 2 वर्षों से अधिक समय से चुनाव न कराने वाले संगठनों के पदाधिकारियों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी।
- 📌 यह विशेष अवकाश सामान्य आकस्मिक अवकाश में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी यह अलग से मान्य होगा।
- 📝 अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र में यह विवरण देना आवश्यक होगा:
- संघ का नाम
- मान्यता प्राप्त है या नहीं
- पद का नाम
- अवकाश का उद्देश्य (संघ कार्य से जुड़ा)
📣 महत्वपूर्ण निर्देश:
- सभी विभागीय प्रमुखों से अपेक्षा की गई है कि वे इस शासनादेश के प्रावधानों की जानकारी अपने अधीनस्थ मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों को दें।
- यह सुनिश्चित करें कि केवल उपयुक्त पात्रता वाले पदाधिकारियों को ही विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाए।

