📰 एक वर्ष से गायब शिक्षिका बर्खास्त, बीएसए ने की कार्रवाई
सुल्तानपुर | जून 2025
बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित चल रहीं शिक्षिका श्वेता सिंह को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र गुप्ता ने नौ मई 2024 से प्रभावी मानते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई शुक्रवार को की गई।
🔍 तैनाती और अनुपस्थिति
श्वेता सिंह, ब्लॉक कूरेभार के प्राथमिक विद्यालय अंगनकोल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थीं। वे पिछले एक वर्ष एक माह से बिना किसी सूचना के विद्यालय से गायब थीं।
📩 नोटिस और प्रत्युत्तर
बीएसए कार्यालय और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके सेवा पुस्तिका में दर्ज पते —
📍 मकान संख्या 70 C/4A, छोटा बधारा, एनी बेसेन्ट रोड, प्रयागराज — पर नोटिस भेजा गया, लेकिन शिक्षिका ने न कोई उत्तर दिया, न त्याग पत्र प्रस्तुत किया।
⚖️ नियम उल्लंघन का आधार
बीएसए उपेन्द्र गुप्ता के अनुसार, शिक्षिका ने निम्न नियमों का उल्लंघन किया:
- 🛑 सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 की धारा 3(1) एवं 3(2)
- 🛑 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act)
इन नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने सरकारी सेवा में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता दिखाई, जो बर्खास्तगी का आधार बना।
🗣️ बीएसए का बयान:
❝सरकारी सेवा में रहकर बिना सूचना के अनुपस्थित रहना एक गंभीर अनुशासनहीनता है। बच्चों की पढ़ाई के अधिकार से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।❞
— उपेन्द्र गुप्ता, बीएसए सुल्तानपुर
📌 निष्कर्ष:
शिक्षकों की जिम्मेदारी केवल पढ़ाना नहीं बल्कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व और अनुशासन का पालन करना भी है। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग अनुपस्थित शिक्षकों पर कठोर रुख अपनाए हुए है।