इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: EWS महिला उम्मीदवारों को मिलेगा पूरा हक! ⚖️👩✈️
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक (सिविल पुलिस)/प्लाटून कमांडर PAC भर्ती-2021 में EWS वर्ग की महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नई मेरिट लिस्ट तैयार कर रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए।
क्या है मामला? 📝
नेहा शर्मा व 53 अन्य उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि 9027 पदों में से 952 पद EWS वर्ग के थे। इनमें 20% यानी लगभग 181 सीटें महिलाओं के लिए होनी चाहिए थीं, लेकिन केवल 34 सीटें ही दी गईं।
कोर्ट का फैसला ⚖️
- EWS वर्ग में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण अनिवार्य
- राज्य सरकार का तर्क खारिज: EWS और सामान्य वर्ग की सीटें जोड़ना गलत
- नई मेरिट लिस्ट बनाकर योग्य महिला उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का आदेश
- पहले से चयनित उम्मीदवारों को प्रभावित नहीं किया जाएगा
- पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज – रिक्त पदों का स्पष्ट डाटा न होने के कारण
क्या होता है क्षैतिज आरक्षण? 📊
महिलाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग व एक्स-सर्विसमैन को मिलने वाला आरक्षण, जो सभी श्रेणियों (OBC, SC/ST, General, EWS) में अंदरूनी रूप से लागू होता है।
इस फैसले का मतलब? 🙌
- EWS की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा न्याय
- भविष्य की भर्तियों में भी क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करना होगा
- भ्रांतियों व अनदेखियों पर सख्त संदेश
न्याय की जीत और महिलाओं के अधिकारों की मज़बूती का प्रतीक है यह फैसला! 👩⚖️✊
