16 साल बाद ग्रामीण सफाई कर्मियों के लिए बनेंगे सेवा नियम
स्थान: लखनऊ |
ग्रामीण भारत में स्वच्छता के सिपाही माने जाने वाले ग्रामीण सफाई कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 16 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पंचायतीराज विभाग ने उनकी सेवा के लिए नियमावली बनाने
इस पहल से 1 लाख से अधिक सफाई कर्मियों को स्थानांतरण, पदोन्नति
पंचायतीराज विभाग की समिति देगी रिपोर्ट
विभाग ने प्रशासनिक सुधार विभाग को पत्र भेजकर सेवा नियमावली पर राय मांगी है। इसके लिए एक 15 दिन की समयसीमा तय की गई है, जिसके भीतर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
नियमावली के बनने से सफाई कर्मियों को स्थायीत्व और अधिकार मिलने की उम्मीद है।
कब और कैसे हुई थी भर्ती?
वर्ष 2008 में पंचायतीराज विभाग द्वारा 1.08 लाख ग्रामीण सफाई कर्मियों की भर्ती की गई थी। इसके बाद कोई सेवा नियम नहीं बने, जिससे कर्मियों को न तो सुविधाएं मिलीं और न ही उनका समुचित विकास हो पाया।
अनुशासनहीनता पर होगी सख्त कार्रवाई
सेवा नियमावली में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि यदि कोई कर्मचारी अनुशासन का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
वर्तमान में ऐसी स्थिति में विभाग के पास कार्रवाई का स्पष्ट आधार नहीं है।
नई नियमावली से खुलेंगे नए अवसर
सेवा नियम बनने के बाद पदोन्नति, स्थानांतरण और अधिकार जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे सफाई कर्मियों में कार्य के प्रति उत्साह और समर्पण बढ़ेगा।
इससे ग्रामीण स्वच्छता मिशन को भी नई दिशा मिलेगी।