उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता, डिजिटल प्रक्रिया और कर्मचारियों की सुविधा सुनिश्चित करना है। यह नीति विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के समूहों के लिए लागू की गई है।
🔄 स्थानांतरण नीति 2025-26 के प्रमुख बिंदु
1. स्थानांतरण की पात्रता और समयसीमा
- समूह ‘क’ और ‘ख’: जिन अधिकारियों ने किसी जिले में 3 वर्ष और किसी मंडल में 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे स्थानांतरण के पात्र होंगे।
- समूह ‘ग’ और ‘घ’: इन समूहों में सबसे लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा।
- स्थानांतरण की समयसीमा: सभी स्थानांतरण प्रक्रियाएं 30 जून तक पूरी की जाएंगी। (Hindustan Hindi News)
2. स्थानांतरण की सीमा
- समूह ‘क’ और ‘ख’: अधिकतम 20% अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है।
- समूह ‘ग’ और ‘घ’: अधिकतम 10% कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है।
- सीमा से अधिक स्थानांतरण: यदि उपरोक्त सीमाओं से अधिक स्थानांतरण आवश्यक हो, तो संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री की स्वीकृति आवश्यक होगी।
3. डिजिटल प्रबंधन
- मानव संपदा पोर्टल: समूह ‘ग’ और ‘घ’ के स्थानांतरण ‘मानव संपदा पोर्टल’ के माध्यम से प्रबंधित किए जाएंगे, जिससे सेवा पुस्तिकाओं और वेतन की डिजिटल रिकॉर्डिंग संभव होगी। (News18 हिंदी)
4. विशेष प्रावधान
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता: ऐसे कर्मचारियों को ऐसी जगह नियुक्त किया जाएगा, जहां चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों। (Hindustan Hindi News)
5. आकांक्षी जिलों और विकास खंडों में नियुक्ति
- प्राथमिकता: राज्य सरकार ने 8 आकांक्षी जिलों और 100 आकांक्षी विकास खंडों में रिक्त पदों को भरने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
🧑🏫 शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण नीति
1. सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक
- सेवा अवधि: अब शिक्षक 3 वर्षों की सेवा के बाद स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो पहले 5 वर्ष थी।
- स्थानांतरण की सीमा: पूरी सेवा अवधि में केवल एक बार स्थानांतरण की अनुमति होगी।
- प्रक्रिया: स्थानांतरण के लिए कॉलेज प्रबंधन और विश्वविद्यालय की स्वीकृति आवश्यक होगी, जिसके बाद उच्च शिक्षा निदेशक को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। (Moneycontrol Hindi)
2. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक
- सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त: अब अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
- आवेदन की समयसीमा: ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे।
- प्रक्रिया: स्थानांतरण प्रक्रिया जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित की जाएगी। (Moneycontrol Hindi, The Times of India)
यदि आप किसी विशेष विभाग या कर्मचारी वर्ग से संबंधित हैं, तो संबंधित विभाग के आधिकारिक पोर्टल या मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यह नई स्थानांतरण नीति प्रशासनिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करती है।

