दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती: बाबा रामदेव को 24 घंटे में ‘रूह अफजा’ पर आपत्तिजनक वीडियो हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती: बाबा रामदेव को 24 घंटे में ‘रूह अफजा’ पर आपत्तिजनक वीडियो हटाने का आदेश

नई दिल्ली | 1 मई 2025
दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को हमदर्द कंपनी के मशहूर पेय ‘रूह अफजा’ को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए आपत्तिजनक वीडियो को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में अवमानना की चेतावनी देते हुए कहा कि रामदेव “अपनी ही दुनिया में हैं और किसी के वश में नहीं हैं।”


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‘शरबत जिहाद’ बयान से बढ़ा विवाद

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ के समक्ष हुई, जिसमें हमदर्द कंपनी के वकील ने बताया कि रामदेव ने पहले से चले आ रहे विवाद के बावजूद एक नया वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने फिर से हमदर्द के उत्पाद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। यह वीडियो ‘शरबत जिहाद’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर विवाद में आया है।


अवमानना की चेतावनी और सुनवाई की अगली तारीख

जस्टिस बंसल ने कहा,

“पिछले आदेश के बावजूद ऐसा वीडियो जारी किया गया है। यह प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना है। हम अवमानना नोटिस जारी कर सकते हैं।”

रामदेव के वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि आपत्तिजनक वीडियो और संबंधित सामग्री को 24 घंटे के भीतर यूट्यूब व अन्य सोशल मीडिया मंचों से हटा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आदेश का पालन करते हुए एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल किया जाएगा।


पहले ही दिया गया था बयान न देने का आदेश

गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने रामदेव को हमदर्द और अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों के उत्पादों पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान देने से रोक दिया था। अब अदालत ने साफ संकेत दिया है कि यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


अगली सुनवाई: 2 मई

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 2 मई 2025 तय की है, जिसमें यह देखा जाएगा कि रामदेव ने आदेश का पालन किया या नहीं।


यह मामला दिखाता है कि सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हस्तियों की बोलचाल की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर जब वह प्रतिस्पर्धी उत्पादों को लेकर विवादित टिप्पणियां करते हैं।

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