एक मई 2023 के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी ही वेतन वृद्धि के हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज, अमर उजाला ब्यूरो
केवल वे सरकारी कर्मचारी जो एक मई 2023 के बाद और 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं,
वही वार्षिक वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि 30 जून से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी केवल बची हुई राशि के हकदार होंगे,
उन्हें किसी प्रकार की वेतन वृद्धि या अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी।
प्रदेश सरकार की विशेष अपील पर आया फैसला
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रमेश सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर यह फैसला सुनाया।
सरकार की ओर से महाधिवक्ता आशीष पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को उद्धृत करते हुए अपील की थी कि यह लाभ केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को मिले।
लेकिन हाईकोर्ट ने 1 मई 2023 की कट-ऑफ डेट को ही मान्य रखते हुए स्पष्ट किया कि
इसके बाद 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।
सुप्रीम कोर्ट की मंशा से अलग आदेश
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के विपरीत माना जा सकता है, जिसमें लाभ सीमित तौर पर निर्धारित किया गया था।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि राज्य सरकार उन कर्मचारियों को बकाया भुगतान सहित वेतन वृद्धि प्रदान करे।
अंततः, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए कर्मचारियों को राहत प्रदान की।