दरोगा भर्ती 2021: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला






दरोगा भर्ती 2021: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

दरोगा भर्ती 2021 : बॉयोमीट्रिक मिलान में गड़बड़ी के आरोप में हटाए गए दरोगा अब होंगे बहाल, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया सशर्त सेवा में बहाली का आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police Sub-Inspector भर्ती 2021 में बॉयोमीट्रिक मिलान में गड़बड़ी के आरोपों के चलते हटाए गए दरोगाओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त रूप से सेवा में बहाल करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकलपीठ ने दिया।

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मामले की पृष्ठभूमि

मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ और बलिया के याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया कि उन्होंने चयन प्रक्रिया को पास कर मार्च 2023 में प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेकिन 27 अक्टूबर 2024 को उनका चयन यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि बॉयोमीट्रिक मिलान में गड़बड़ी मिली है।

क्या था असल मामला?

प्रशासन ने यह दावा किया कि बॉयोमीट्रिक स्कैन में असमानता होने के कारण इन उम्मीदवारों की परीक्षा में उपस्थिति को संदिग्ध माना गया। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क में कहा कि उन्होंने किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की और वे परीक्षा में स्वयं उपस्थित हुए थे।

हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक विभागीय जांच में ठोस रूप से गड़बड़ी साबित नहीं हो जाती, तब तक उम्मीदवारों को सेवा से बाहर करना उचित नहीं है। इस आधार पर सभी याचिकाकर्ताओं को सशर्त सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

किन उम्मीदवारों को राहत?

जिन दरोगाओं को बहाल किया गया है, उनमें गोरव कुमार, रोहित कुमार, सुशील कुमार गुप्ता, निर्भय सिंह और ज्योति सिंह जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी को सेवा से हटाया गया था, लेकिन अब वे फिर से कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे।

निष्कर्ष: यह फैसला उन हजारों उम्मीदवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो तकनीकी खामियों के चलते न्याय से वंचित रह जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय न केवल न्यायप्रिय है बल्कि एक मजबूत संदेश भी देता है कि टेक्नोलॉजी की त्रुटियां इंसाफ के रास्ते में बाधा नहीं बन सकतीं।


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