निरीक्षण हेतु निर्देश (Terms of Reference – ToR)
1. निरीक्षण/अनुश्रवण के प्रमुख बिंदु
- टीम द्वारा संलग्न चेकलिस्ट के आधार पर निरीक्षण किया जाएगा।
2. निरीक्षण क्षेत्र
- प्रत्येक टीम को आवंटित मंडल के कम से कम 2 जनपदों का स्थलीय निरीक्षण करना होगा।
3. निरीक्षण के पश्चात बैठक
- निरीक्षण टीम मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) के साथ अनुश्रवण बैठक आयोजित करेगी।
- बैठक में संलग्न एजेंडा के बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।
4. निरीक्षण हेतु चयनित विद्यालय
प्रत्येक जनपद में निम्नलिखित प्रकार के 05 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा:
- 01 पीएम श्री विद्यालय (PM SHRI School)
- 01 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)
- 01 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय
- 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय
- 01 कंपोजिट विद्यालय
5. निरीक्षण की तिथि
- 15 एवं 16 अप्रैल, 2025 को मंडलों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा।
6. निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
- निरीक्षण अधिकारी चेकलिस्ट के अनुसार तत्काल प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- 03 दिनों के भीतर विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट लिखित रूप में ईमेल (ssaupplanningmis@gmail.com) पर प्रेषित करनी होगी।
- संबंधित अधिकारी समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें।
संलगनक (Attachments):
- निरीक्षण चेकलिस्ट
- अनुश्रवण बैठक एजेंडा
(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा


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(आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।)