महंगाई भत्ते की संशोधित दरें लागू, 1 जनवरी 2025 से 55% DA देय 💰📜
मेटा कीवर्ड्स: महंगाई भत्ता, DA संशोधन, राज्य कर्मचारी, स्थानीय निकाय, UGC, NPS, भविष्य निधि, पेंशन
महत्वपूर्ण सरकारी आदेश: 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (DA) 55% होगा
राज्य सरकार ने सभी नियमित पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के अधिकारियों तथा UGC से संबंधित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की दरों में संशोधन किया है। 1 जनवरी 2025 से DA की दर 55% कर दी गई है।
प्रमुख बिंदु:
✔ 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 55% की संशोधित दर पर देय होगा।
✔ यह आदेश शासनादेश दिनांक 24.10.2024 और वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 02.04.2025 के अनुसार लागू किया गया है।
✔ अर्ध-वार्षिक भुगतान (1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक) की अवशेष राशि का 10% NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) के तहत कर्मचारियों के पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।
✔ राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 14% अंशदान भी NPS में जोड़ा जाएगा।
✔ भविष्य निधि (PF) खाते में जमा राशि 31 मार्च 2025 तक लॉक रहेगी, जिसे नियमों के अनुसार ही निकाला जा सकेगा।
किसे मिलेगा लाभ?
- राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारी
- स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका) के कर्मचारी
- UGC से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक एवं कर्मचारी
- NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) के तहत आने वाले कर्मचारी
अग्रिम भुगतान और PF/NPS प्रावधान
- 1 अप्रैल 2025 से संशोधित दर पर DA का भुगतान किया जाएगा।
- PF खाते में जमा राशि को 31 मार्च 2025 तक सुरक्षित रखा जाएगा (केवल आपात स्थितियों में ही निकासी की अनुमति होगी)।
- NPS कर्मचारियों के लिए 10% DA राशि पेंशन खाते में जमा की जाएगी।
निष्कर्ष
यह निर्णय कर्मचारियों की आय में वृद्धि करने और महंगाई के प्रभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी 2025 से DA का भुगतान संशोधित दरों पर सुनिश्चित किया जाए।
📢 #महंगाईभत्ता #DAबढ़ोतरी #राज्यकर्मचारी #NPS #भविष्यनिधि #सरकारीयोजना