सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता HC के CBI जांच आदेश को खारिज किया, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच जारी रहेगी 🏛️⚖️
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल द्वारा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त पदों के सृजन के फैसले की CBI जांच कराने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी रहेगी।
अतिरिक्त पदों पर विवाद
अतिरिक्त पद अस्थायी पद होते हैं, जो उन कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए बनाए जाते हैं, जो नियमित पद के हकदार होते हैं, लेकिन उस समय पद उपलब्ध नहीं होते। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था और कहा था कि चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और दागदार थी।
“मंत्रिमंडल के फैसले पर CBI जांच उचित नहीं”
पीठ ने कहा कि मंत्रिमंडल के निर्णय पर CBI जांच का आदेश देना उचित नहीं था, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के तहत मंत्रिमंडल के फैसलों को कानूनी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच CBI द्वारा जारी रहेगी।
राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की मांग ✍️
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के शिक्षकों के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से चुने गए शिक्षकों को उनकी नौकरी बरकरार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।
राहुल ने अपने पत्र में लिखा –
“मैं पश्चिम बंगाल के उन हजारों योग्य शिक्षकों के मामले में आपके हस्तक्षेप का अनुरोध कर रहा हूं, जिन्होंने न्यायपालिका के आदेश के बाद अपनी नौकरी खो दी है।”
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पश्चिम बंगाल सरकार के लिए आंशिक राहत लेकिन भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक बड़ा संकेत है। वहीं, प्रभावित शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए राजनीतिक और कानूनी संघर्ष जारी है।
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