VVPAT पर्चियों की 100% गिनती की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

VVPAT पर्चियों की 100% गिनती की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की 100 प्रतिशत गिनती को लेकर निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि ईवीएम के साथ-साथ हर वोट की VVPAT पर्ची की भी अनिवार्य रूप से गणना की जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सके।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 12 अगस्त 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता।

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सीजेआई ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर पहले भी निर्णय दिया जा चुका है और एक बार फ़ैसला हो जाने के बाद उसी मुद्दे को बार-बार बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई व्यवस्था सुरक्षित, सरल, संक्षिप्त और उपयोगकर्ता अनुकूल है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि VVPAT की 100% गिनती की मांग को लागू करना व्यावहारिक नहीं है और इससे चुनावी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो सकता है। इस निर्णय से आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग को राहत मिलती दिख रही है।

Source: Supreme Court Proceedings | Updated: April 2025

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