⚖️ बड़ी राहत: तदर्थ सेवा भी पदोन्नति में गिनी जाएगी – हाईकोर्ट का अहम फैसला

⚖️ बड़ी राहत: तदर्थ सेवा भी पदोन्नति में गिनी जाएगी – हाईकोर्ट का अहम फैसला

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए Allahabad High Court Lucknow Bench ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि:

👉 यदि नियुक्ति प्रक्रिया वैध (विधिसम्मत) रही हो और कर्मचारी लगातार सेवा में रहा हो, तो तदर्थ (Adhoc) सेवा को भी पदोन्नति में गिना जाएगा।


📌 क्या है पूरा मामला?

यह मामला आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के दो कर्मचारियों से जुड़ा था:

  • अनिल कुमार
  • शैलेंद्र सिंह

👉 दोनों की:

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  • 1986 में जूनियर इंजीनियर के पद पर तदर्थ नियुक्ति हुई
  • बाद में उनकी सेवाएं नियमित (Regular) की गईं

लेकिन विवाद तब पैदा हुआ जब:

❌ उनसे बाद में नियुक्त कर्मचारियों को
सहायक अभियंता (Assistant Engineer) पद पर पदोन्नति मिल गई

👉 जबकि याचियों को इससे वंचित रखा गया।


🏛️ सरकार का क्या तर्क था?

राज्य सरकार का कहना था:

  • जब तक याचियों की सेवा नियमित नहीं हुई थी
  • तब तक उन्हें पिछली तिथि से पदोन्नति नहीं दी जा सकती

⚖️ कोर्ट ने क्या कहा?

खंडपीठ ने सरकार की दोनों विशेष अपीलें खारिज करते हुए कहा:

✔️ अहम निर्देश:

  • तदर्थ सेवा को भी पदोन्नति के लिए मान्य माना जाएगा
  • यदि किसी कर्मचारी से जूनियर को पहले प्रमोशन मिल गया है,
    तो सीनियर को भी उसी तारीख से प्रमोशन का अधिकार मिलेगा

👉 भले ही उसकी सेवा का नियमितीकरण बाद में हुआ हो।


📊 Sarkari Kalam Analysis 🧠

✔️ कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत:

  • लंबे समय से तदर्थ कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय पर रोक
  • वरिष्ठता (Seniority) को सही महत्व

⚠️ सरकार के लिए चुनौती:

  • पुराने मामलों की रीव्यू और सुधार की जरूरत
  • कई विभागों में बैकडेट प्रमोशन के दावे बढ़ सकते हैं

🎯 क्या होगा इसका असर?

👉 हजारों तदर्थ कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है
👉 प्रमोशन और सीनियरिटी से जुड़े विवाद कम होंगे
👉 सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ेगी


🧾 निष्कर्ष

👉 हाईकोर्ट का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करता है
👉 यह स्पष्ट करता है कि सेवा की निरंतरता और वैध नियुक्ति ही असली आधार है, न कि सिर्फ नियमितीकरण की तारीख


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