⚡ बिजली बिल राहत योजना 2025-26: पंजीकरण के द्वितीय चरण की अवधि बढ़ी, अब 5 फरवरी 2026 तक मिलेगा मौका
लखनऊ।
प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। “बिजली बिल राहत योजना 2025-26” के अंतर्गत पंजीकरण के द्वितीय चरण की अवधि बढ़ा दी गई है। अब उपभोक्ता इस योजना में 5 फरवरी 2026 तक पंजीकरण करा सकेंगे। 🗓️
पहले द्वितीय चरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित थी, लेकिन उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ाया गया है। 👏
🔌 किन उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ?
विद्युत विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह योजना—
- 🏠 LMV-1 (घरेलू)
👉 अधिकतम 02 किलोवाट भार तक - 🏪 LMV-2 (वाणिज्यिक)
👉 01 किलोवाट भार तक
नेवर पेड (Never Paid) और लॉन्ग अनपेड (Long Unpaid) उपभोक्ताओं के लिए लागू है।
इसके साथ ही ⚠️ बिजली चोरी से जुड़े सभी प्रकरणों में राजस्व निर्धारण पर भी छूट दी जा रही है।
📆 योजना की समय-सीमा
- 🟢 योजना लागू: 01 दिसंबर 2025
- 🔴 योजना समाप्त: 28 फरवरी 2026
- 🔁 द्वितीय चरण पंजीकरण की नई अंतिम तिथि: 05 फरवरी 2026
🏢 इन बिजली वितरण निगमों में लागू
यह आदेश निम्न सभी विद्युत वितरण निगमों पर लागू होगा—
- ⚡ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ
- ⚡ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा
- ⚡ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ
- ⚡ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, वाराणसी
- ⚡ केस्को, कानपुर
📜 नियम व शर्तें यथावत
बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि
👉 योजना की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।
केवल पंजीकरण के द्वितीय चरण की तिथि में विस्तार किया गया है।
✍️ सरकारी कलम की राय
बिजली बिल राहत योजना 2025-26 उन उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो लंबे समय से बकाया बिजली बिल या विवादों में फंसे हैं।
⏳ जिन उपभोक्ताओं ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे 5 फरवरी 2026 से पहले जरूर आवेदन करें, ताकि इस राहत का पूरा लाभ मिल सके।
सरकारी कलम आप तक ऐसी ही हर महत्वपूर्ण सरकारी योजना और आदेश की सटीक जानकारी पहुंचाता रहेगा। 🇮🇳✨
