RTE Admission 2026: यूपी में आरटीई दाखिले के नियम बदले, बच्चे का आधार अब जरूरी नहीं; जानें नए बदलाव और जरूरी दस्तावेज


RTE Admission 2026: यूपी में आरटीई दाखिले के नियम बदले, बच्चे का आधार अब जरूरी नहीं; जानें नए बदलाव और जरूरी दस्तावेज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों की 25% आरक्षित सीटों पर अपने बच्चों का दाखिला कराने की राह देख रहे अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक लचीला बना दिया है।

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, तकनीकी दिक्कतों को दूर करते हुए आधार और अपार आईडी (APAAR ID) की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है।

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प्रमुख बदलाव: क्या बदला और क्या है अब?


1. आधार की अनिवार्यता खत्म

पिछले वर्ष के नियमों के कारण कई अभिभावकों को आवेदन में दिक्कत आ रही थी क्योंकि छोटे बच्चों के आधार कार्ड समय पर नहीं बन पा रहे थे।

  • अब बच्चे के आधार की जगह माता या पिता में से किसी एक का आधार नंबर दर्ज करना पर्याप्त होगा।
  • इससे दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन में आने वाली तकनीकी बाधाएं दूर होंगी।

2. अपार आईडी (APAAR ID) अब जरूरी नहीं

पहले स्कूलों के लिए बच्चों की अपार आईडी बनाना अनिवार्य था, जिसे पूरा न करने पर सरकार स्कूलों की शुल्क प्रतिपूर्ति (Reimbursement) रोक देती थी। नए आदेश के बाद अब यह बाध्यता खत्म हो गई है, जिससे स्कूलों और अभिभावकों दोनों को राहत मिलेगी।

3. निवास प्रमाण पत्र के लिए अब कई विकल्प

निवास साबित करने के लिए अब केवल तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब निम्नलिखित दस्तावेज भी मान्य होंगे:

  • मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस
  • बिजली का बिल या पानी का बिल
  • ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जॉब कार्ड (MGNREGA)

4. 1.80 लाख सीटों पर होगा मुकाबला

उत्तर प्रदेश में लगभग 67,000 निजी विद्यालयों की मैपिंग आरटीई पोर्टल पर की जा चुकी है।

  • इस वर्ष लगभग 1,80,000 सीटों पर बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
  • पिछले वर्ष करीब 1.40 लाख बच्चों ने इस योजना का लाभ उठाया था।
  • आवेदन प्रक्रिया जल्द ही आधिकारिक पोर्टल rte25.upsdc.gov.in पर शुरू होगी।

5. नई निगरानी समिति का गठन

प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसमें मुख्य विकास अधिकारी (CDO), एडीएम, डीआईओएस (DIOS), और बीएसए (BSA) जैसे अधिकारी शामिल होंगे।


Sarkari Kalam की सलाह: आरटीई के तहत आवेदन करने के लिए ऊपर बताए गए वैकल्पिक दस्तावेजों को अभी से तैयार कर लें। जैसे ही पोर्टल पर आवेदन शुरू होंगे, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे।

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