प्रेषक,
वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा श्रावस्ती।
सेवा में,
समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा-उत्तर प्रदेश।
पत्रांकः ले०सं० / डी.ए. 5-53 एवं 58-55/बोनस 2024-25/191-12025-26 दिनांक-01/2025 विषय-अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरित शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के डी0ए0 55-53 एवं 58-55
महोदय,
प्रतिशत तथा बोनस 2024-25 के भुगतान के संबंध में।
उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-06/2025 बे0आ0-1-347/दस-2025-36 (एम)/08 14 अक्टूबर दिनांक 2025 एवं शासनादेश संख्या-07/202540आ0-1-352/दस-2025-8 (एम)/2016 दिनांक 17 अक्टूबर 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्रमशः बोनस वर्ष 2024-25 एवं मंहगाई भत्ता 55-53, तथा भत्ता 58-55 प्रतिशत के भुगतान के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप जनपद श्रावस्ती से अन्य जनपदों को स्थानान्तरित शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बोनस वर्ष 2024-25 एवं मंहगाई भत्ता 55-53, तथा मंहगाई भत्ता 58-55 प्रतिशत के अन्तर का अवशेष भुगतान जनपद श्रावस्ती से नही किया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा।
उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
भवदीय,
(आनन्द्र तिवारी) वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, श्रावस्ती।
