कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड भर्ती में अब बीएड अनिवार्य! हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शासन ने शुरू की प्रक्रिया
लखनऊ।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती में अब बीएड अनिवार्य किया जा सकता है। शासन ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रतिशपथ-पत्र तैयार कर हाईकोर्ट में दाखिल करने को कहा है।
हाईकोर्ट की टिप्पणी: एनसीटीई के अनुसार बीएड अनिवार्य
12 सितंबर को प्रवीन मिश्रा एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि एनसीटीई विनियमों के अनुसार कक्षा 9–10 में कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड अनिवार्य योग्यता है।
इसलिए, शासन द्वारा नियमावली में बीएड को अधिमानी अर्हता रखना विधिक रूप से टिकाऊ नहीं है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि—
✔ चयन प्रक्रिया चल सकती है,
लेकिन
❌ बिना बीएड वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं होगी।
शासन ने 28 मार्च को दी थी बीएड से ‘छूट’ – अब सवालों में
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 28 मार्च 2024 को नियमावली संशोधित कर कंप्यूटर विषय में बीएड की अनिवार्यता हटाते हुए उसे केवल अधिमानी कर दिया था।
इस संशोधन को बीएड धारक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शासन ने कहा है कि बीएड को अनिवार्य बनाने की दिशा में शपथ-पत्र दाखिल करने की तैयारी कर ली जाए।
यूपीपीएससी ने भी परीक्षा तिथि रोकी
सूत्रों के अनुसार, बीएड अनिवार्यता को लेकर चल रही न्यायिक प्रक्रिया के कारण ही यूपीपीएससी ने केवल कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं की है।
➤ इस विषय के 1,056 पदों के लिए 70,496 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
अभ्यर्थियों का तर्क
याचिकाकर्ताओं के अनुसार—
- एनसीटीई की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना स्पष्ट रूप से कहती है कि
कक्षा 9–10 में सहायक अध्यापक हेतु बीएड अनिवार्य है।
इसलिए शासन द्वारा बीएड की अनिवार्यता हटाना नियमों के विपरीत है।
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