फर्जी मुकदमों में फंसाकर रुपये वसूलने वाले अधिवक्ता को जमानत से इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर रुपये वसूलने के आरोपी अधिवक्ता अखिलेश दुबे की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय की एकल पीठ ने दिया।
मामला बर्रा थाने (कानपुर) का है, जहां शिकायतकर्ता रवी सतीजा ने अधिवक्ता पर झूठे केस लगवाकर पैसों की वसूली का आरोप लगाया था।

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कोर्ट ने दर्ज बयानों और जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद पाया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से गैरकानूनी तरीके से पैसे वसूलने की कोशिश की।

🔹 अपराध की गंभीरता,
🔹 जांच में हस्तक्षेप की आशंका,
🔹 और गवाहों को धमकाने की संभावना को देखते हुए —
अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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