🚨 बेल्ट कांड:शिक्षक ब्रजेंद्र वर्मा की जमानत याचिका खारिज 🚨
सीतापुर, 25 सितम्बर 2025।
जनपद सीतापुर के चर्चित मामले मु0अ0सं0-279/2025 में आज न्यायालय ने एक अहम आदेश सुनाया। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने शिक्षक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा (स0अ0/प्रभारी प्र0अ0) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
📑 मामला क्या है?
पुलिस द्वारा दर्ज करायी गई रिपोर्ट में आरोप है कि ब्रजेंद्र वर्मा ने बेल्ट से प्रहार कर सरकारी कार्य में बाधा डाली और वादी पर जानलेवा हमला किया। इन आरोपों के आधार पर बी०एन०एस० की कई धाराएँ लगाई गईं।
🙎 शिक्षक पक्ष का तर्क
अभियुक्त पक्ष ने जमानत याचिका में कहा कि –
- पूरा मामला मनगढ़ंत और झूठा है।
- शिक्षक bsa की प्रताड़ना से पीड़ित होकर ये कदम उठाया है,इसलिए जांच जरूरी है ।
- शिक्षिका को bsa द्वारा vip ट्रीटमेंट देने पर आवाज उठाने पर ,जबरन हाजिरी लॉक करने का किया गया जा रहा था दबाव RTI की मदद से भी किया जा रहा था शोषण ।।
- शिक्षक को साजिशन फँसाया गया है, ताकि उनकी छवि धूमिल की जा सके।
- धारा 109 बी०एन०एस० लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।
👉 शिक्षक संघ का कहना है कि वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षकों की आवाज बुलंद करने वाले शिक्षक को निशाना बनाया जा रहा है।
⚖️ अभियोजन का पक्ष
अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि आरोप गंभीर हैं तथा यह मामला सत्र न्यायालय परीक्षणीय है।
🏛️ न्यायालय का निर्णय
न्यायालय ने अभियोजन की दलीलों को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
📌 शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रिया
शिक्षक संगठनों ने इस फैसले पर गहरी नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि –
- सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप निराधार है।
- शिक्षा जगत में सक्रिय आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है।
- ऐसे जैसे जुझारू शिक्षकों को जेल में बंद करना, शिक्षकों के मनोबल को तोड़ने की साजिश है।
✍️ निष्कर्ष
शिक्षक जगत का मानना है कि यह पूरा प्रकरण एक बनावटी साजिश है। अदालत द्वारा जमानत निरस्त किए जाने के बावजूद, शिक्षक समुदाय वर्मा जी के साथ खड़ा है और उनके सम्मान की लड़ाई जारी रखेगा।
🖋️ रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम ✍️
