विशेष शिक्षकों (CWSN) की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश – यूपी सरकार ने लिये बड़े निर्णय ✍️📢
📅 07 मार्च 2025 को मा० उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं. *132/2016 (रजनीश कुमार पाण्डेय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) में ऐतिहासिक आदेश पारित किया। इसके अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष शिक्षकों (CWSN) की नियुक्ति को लेकर बड़ा कदम उठाया है।
🔹 क्यों जरूरी हैं विशेष शिक्षक (CWSN)?
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं। उनके बौद्धिक एवं शैक्षिक विकास हेतु प्रशिक्षित स्पेशल एजुकेटर्स की लंबे समय से मांग उठ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने अब इस दिशा में रास्ता साफ कर दिया है।
🔹 कितने पद होंगे सृजित?
👉 यूपी सरकार ने कुल 5,352 पदों को चिन्हित कर उन्हें विशेष शिक्षक (CWSN) पदों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।
- प्राथमिक स्तर – 3008 पद
- उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालय – 2344 पद
📊 पदों का नया विवरण – संवर्ग पूर्व स्वीकृत पद चिन्हीकरण के बाद सहायक अध्यापक (प्रा.) 3,14,131 3,11,123 सहायक अध्यापक (उ.प्रा.) 1,13,702 1,11,358 विशेष शिक्षक (CWSN, प्रा.) 00 3008 विशेष शिक्षक (CWSN, उ.प्रा.) 00 2344 कुल 4,27,833 4,27,833
🔹 अर्हता (Eligibility)
- प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5): स्नातक + डी.एड. (विशेष शिक्षा) – RCI से मान्यता प्राप्त।
- उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6–8): स्नातक + बी.एड. (विशेष शिक्षा) – RCI से मान्यता प्राप्त।
- दोनों स्तरों पर – सक्रिय CRR नंबर और RCI का पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य।
- अधिकतम आयु सीमा – 60 वर्ष (नियुक्ति की तिथि तक)।
🔹 संविदा/डेलीवेजेज शिक्षकों के लिए राहत 🙌
- जो संविदा/डेलीवेजेज स्पेशल एजुकेटर्स TET/CTET पास हैं, उन्हें सीधे नियुक्ति दी जाएगी।
- जो TET पास नहीं हैं, उन्हें विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (STET) पास करनी होगी।
- STET – वर्ष में दो बार आयोजित होगी।
- उत्तीर्णांक –
- सामान्य वर्ग: 45%
- आरक्षित वर्ग: 40%
- अधिकतम 4 अवसर दिए जाएंगे।
🔹 वेतनमान (Pay Scale) 💰
- प्राथमिक स्तर (CWSN): पे मैट्रिक्स लेवल-6 (₹34,500 – ₹62,200)
- उच्च प्राथमिक स्तर (CWSN): पे मैट्रिक्स लेवल-7 (₹44,900 – ₹78,800)
🔹 स्क्रीनिंग एवं चयन प्रक्रिया 📝
- राज्य आयुक्त (दिव्यांगजन) की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है।
- पात्र पाये गये संविदा/डेलीवेजेज शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
- शेष रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन होगा।
🔹 ट्रेनिंग भी होगी अनिवार्य 🎓
नियुक्ति के बाद चयनित सभी विशेष शिक्षकों को 6 माह की Cross-Disability Training दी जाएगी, ताकि वे हर प्रकार के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो सकें।
🔹 आदेश का लाभ किन्हें मिलेगा?
👉 केवल वे संविदा/डेलीवेजेज स्पेशल एजुकेटर्स लाभान्वित होंगे जो 20 फरवरी 2016 तक विभाग में कार्यरत थे।
निष्कर्ष ✍️
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार का यह निर्णय दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगा। लंबे समय से संघर्ष कर रहे संविदा/डेलीवेजेज विशेष शिक्षकों को अब स्थायी नियुक्ति और बेहतर भविष्य की राह दिखाई दे रही है।
📌 सरकारी कलम की राय: यह फैसला न केवल दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करेगा बल्कि शिक्षकों को भी सम्मानजनक जीवन देगा।
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